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    फारुख हत्याकांड में नीरज रस्तोगी को अंतरिम जमानत:हाईकोर्ट से 24 फरवरी 2026 तक राहत, अगली सुनवाई उसी दिन

    1 hour ago

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    रामपुर के बहुचर्चित अधिवक्ता फारुख हत्याकांड के दूसरे आरोपी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें 24 फरवरी 2026 तक के लिए अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को होगी, जिसमें अंतरिम जमानत जारी रखने या रद्द करने का फैसला किया जाएगा। नीरज रस्तोगी ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं प्रशांत व्यास और मोहित कुमार के माध्यम से 16 फरवरी 2026 को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पुलिस जांच के तथ्यों का हवाला देते हुए राहत न देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर अंतरिम राहत की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी 2026 को जिला पंचायत कार्यालय में तैनात कर्मचारी असगर अली ने एक मामूली विवाद के बाद अधिवक्ता फारुख की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में असगर को भी गोली लगी थी। पुलिस ने उसे मौके से हिरासत में लिया और इलाज के लिए मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके पेट से गोली निकाली गई। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल और कारतूस के खोल भी बरामद कर कोर्ट में पेश किए हैं। मृतक फारुख की पत्नी गौसिया ने असगर अली और नीरज रस्तोगी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य आरोपी असगर को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि नीरज रस्तोगी फरार बताए जा रहे थे। अब हाईकोर्ट से मिली इस अंतरिम राहत के बाद, 24 फरवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जब यह तय होगा कि नीरज रस्तोगी की अंतरिम जमानत आगे बढ़ेगी या नहीं।
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