Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    वाराणसी कोर्ट से चोरी-सेंधमारी का आरोपी 23 साल बाद बरी:चार्जशीट के साक्ष्य पेश नहीं कर सकी पुलिस, कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर छोड़ा

    12 hours ago

    1

    0

    वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय ने चोरी के केस में 23 साल आरोपी को बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर चार्जशीट में लगाए गए आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सुबूत नहीं मिले। इस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय प्रताप ने आरोपी को बरी कर दिया। अभियोजन के वकील ने बताया कि गंगाराम यादव ने 29 जून 2003 को दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 28/29 जून 2003 को रात्रि लगभग 2.00 बजे भोर में उसके मकान में चहारदीवारी से एक व्यक्ति कूदकर उसके कमरे के पास आ गया तथा सामान की चोरी करने लगा। जिस पर उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज पर उसकी और उसके परिवार की नींद खुल गयी तो लोगों ने शोर मचाया तो मुहल्ले के बहुत से लोग आए और चोर को पकड़ लिया। चोर ने अपना नाम प्रकाश चन्द शर्मा उर्फ टिल्लू निवासी त्रिपुरा भैरवी थाना-दशाश्वमेघ बताया था। हालांकि, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से घटना साबित नहीं हुई। साक्षी की तहरीर व बयानों में विरोधाभास था। इस तरह से अभियुक्त प्रकाश चन्द शर्मा को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया।
    Click here to Read more
    Prev Article
    पीलीभीत में DM ने जनसुनवाई में खाई फाइलेरिया की दवा:स्वास्थ्य सुरक्षा का दिया बड़ा संदेश, फरियादियों के सामने सेवन
    Next Article
    वृंदावन में होटल में आग लगने का मामला:बिना NOC के कर रखा था कनेक्शन चालू, बिजली सुरक्षा विभाग की जांच में हुआ खुलासा

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment