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    आजम-अब्दुल्ला की अपील पर सुनवाई पूरी:20 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा, एमपी-एमएलए कोर्ट सुना चुका है सजा

    2 hours ago

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    रामपुर के चर्चित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में निर्णय 20 अप्रैल 2026 को सुनाया जाएगा। यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस प्रकरण में आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। इससे पहले, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने दोनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद, 25 नवंबर 2025 को दोनों की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। फिलहाल, आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला जेल में निरुद्ध हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क विस्तार से प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। 20 अप्रैल 2026 को आने वाला यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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