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    आजम-अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामलों में 7-7 साल सजा:रामपुर सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला, MP-MLA के फैसले के खिलाफ की थी अपील

    12 hours ago

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    समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता मो. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड फ्रॉड से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आज रामपुर सेशन कोर्ट ने 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला MP-MLA कोर्ट की ओर से सुनाए गए सजा के फैसले के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया गया। मामला वर्ष 2019 में सामने आया था, जब भाजपा नेता और नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों से दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे, जो नियमों का उल्लंघन है। जांच के दौरान इस मामले में मोहम्मद आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया। मामले की सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। जिसके बाद बचाव पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में अपील करते हुए सजा के फैसले को चुनौती दी गई थी। अब पूरा मामला विस्तार से पढ़िए... 30 जुलाई 2019 को भाजपा नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पैन कार्ड बनवाए थे। जांच के दौरान इस मामले में मोहम्मद आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया। जिसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार- अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए थे। इनमें एक में जन्मतिथि 01 जनवरी 1993 और दूसरे में दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। 17 नवंबर 2025 को निचली अदालत ने सुनाई थी सजा लंबी सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सजा के बाद से दोनों जिला जेल में बंद हैं। सेशन कोर्ट में सजा को दी चुनौती सजा के खिलाफ बचाव पक्ष ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता नासिर सुल्तान समेत अन्य वकीलों ने दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सीमा राणा और अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस 6 अप्रैल 2026 को पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखकर 20 अप्रैल की तारीख तय की थी। सजा बढ़ाने की मांग पर भी सुनवाई यह मामला और भी अहम इसलिए हो गया है क्योंकि सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अलग प्रक्रिया भी चल रही है। स्वार-टांडा सीट से 2017 चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने भी सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अपील की थी। पहले सेशन कोर्ट ने सजा बढ़ाने की अपील खारिज कर दी थी। जनवरी 2026 में हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट ने सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई का निर्देश दिया। इसी आदेश के तहत आज इस मुद्दे पर भी सुनवाई हो रही है। ------------------------------------------- ये खबर भी पढ़िए… शादी से 6 दिन पहले दूल्हे की मौत:अम्बेडकरनगर में टैंकर में घुसी पिकअप, JCB से गाड़ी तोड़कर निकाली लाश यूपी के अम्बेडकरनगर में शादी से 6 दिन पहले ही दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक सुबह अपने गांव से पिकअप पर सब्जी लादकर थोक मंडी के लिए ले रहा था। तभी आगे चल रहे टैंकर में जा घुसा। हादसा इतना भयावह था कि 7 फिट का पिकअप 4 फिट का रह गया। चालक कुचलकर केबिन के अंदर ही फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से पिकअप की बॉडी तोड़कर शव बाहर निकाला। युवक की 26 अप्रैल को शादी होने वाली थी। पूरी खबर पढ़िए…
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