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    आजम खां को कोर्ट से लगा झटका:शत्रु संपत्ति से जुड़े 3 मुकदमों की एक साथ सुनवाई की याचिका खारिज

    2 hours ago

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    रामपुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां को शनिवार को अदालत से झटका लगा। कोर्ट ने शत्रु संपत्ति से जुड़े तीन मुकदमों की एक साथ सुनवाई कराने की उनकी मांग खारिज कर दी। इस फैसले से आजम खां की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह मामला वर्ष 2020 का है, जब रिकॉर्ड रूम प्रभारी फरीद अहमद ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रिकॉर्ड रूम में रखे सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी की गई। जांच के दौरान इस मामले में मोहम्मद आजम खां का नाम सामने आया था। पुलिस जांच के बाद आजम खां के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें आईपीसी की धारा 218, 420, 467, 471, 120-बी और 201 शामिल थीं। इस मामले में आजम खां की ओर से पहले दाखिल की गई जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें शत्रु संपत्ति से जुड़े तीनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग की गई थी। शनिवार को अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद इसे निरस्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आजम खां की कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। वह पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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