Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    आजमगढ़ में मां बेटे को आजीवन कारावास:युवक की अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 6 गवाहो ने दी गवाही

    1 hour ago

    2

    0

    आजमगढ़ में युवक की अपहरण कर हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी मां बेटे को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक अमर सिंह ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ओम प्रकाश राजभर मूल रूप से बांसडीह बलिया के निवासी मेहनगर कस्बा में किराए के मकान में रह रहे थे। ओम प्रकाश राजभर का पुत्र ओजस कुमार 18 वर्ष जो 24 जनवरी 2022 की शाम 5 बजे घर से कुछ सामान लेने निकला लेकिन घर वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन सुबह ओम प्रकाश राजभर के फोन पर मैसेज आया कि तुम्हारे बेटे का अपहरण कर दिया गया है पैंतीस लाख रुपए हमें दे दो अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और वादी के संदेह जताने पर वतन सिंह उर्फ राजा सिंह निवासी ग्राम गौरा थाना मेहनगर को हिरासत में लिया। वतन सिंह उर्फ राजा की निशानदेही पर 25 जनवरी 2022 की रात पुलिस ने ओजस कुमार की लाश बरामद किया। वतन सिंह उर्फ राजा सिंह ने पुलिस को बताया कि एक साल पहले उसने किसी को गोली मारी थी जिसका विडियो ओजस कुमार ने बना लिया था। उसी वीडियो के कारण ओजस कुमार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी कारण वतन सिंह उर्फ राजा सिंह और उसकी मां सत्यभामा सिंह ने ओजस की हत्या कर अपने ही खेत में छिपा दिया। 6 गवाहों ने दी गवाही पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अश्विनी राय ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी वतन सिंह उर्फ राजा सिंह और उसकी मां सत्यभामा सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तीन लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
    Click here to Read more
    Prev Article
    दुष्कर्म का आरोपी देवरिया से गिरफ्तार:मुंबई पुलिस ने शादी का झांसा देकर भगाने वाले युवक को पकड़ा
    Next Article
    बागपत में टैंपो-बाइक टक्कर में दो युवक घायल:रिवर पार्क के पास हुआ हादसा, अस्पताल में भर्ती

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment