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    आवास विकास के प्रमुख सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब:सेंट्रल मार्केट में हुए ध्वस्तीकरण के आदेश की रिपोर्ट जमा नहीं की

    19 hours ago

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    मेरठ की सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवास विकास के प्रमुख सचिव को जवाब के लिए तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव को बृहस्पतिवार में सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से पहुंचने का आदेश किया है। दरअसल 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 6 हफ्तों के अंदर आवासीय प्लॉट में चल रही कॉर्मशियल गतिविधियां वाले प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किया जाए, और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी जाए जो आवास विकास द्वारा जमा नहीं की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में यह फैसला लिया है। अब कल फैसला आने की उम्मीद ध्वस्तीकरण प्रकरण में क्या निर्णय होगा इसका फैसला अब कल आने की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि हमने भू उपयोग के लिए शमन शुल्क भी जमा कर दिया है। इसके चलते हमें अब उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। वहीं अन्य कुछ लोगों का कहना है की सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तीकरण की रिपोर्ट मांगी है इसलिए ध्वस्तीकरण होकर रहेगा। कई व्यापारी फ्रंट सेटबैक छोड़ने और भू-उपयोग को आवासीय से व्यावसायिक में बदलने की प्रक्रिया में जुटे हैं। हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इस शमन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के विरुद्ध बताया है और मुख्यमंत्री व सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई है। उधर, आवास एवं विकास परिषद ने पूरे क्षेत्र का नए सिरे से सर्वे पूरा कर लिया है। ड्रोन कैमरों के जरिए अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की पहचान की गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। इधर, व्यापारियों ने बैठक कर अपनी रणनीति तैयार की है और प्रशासन से राहत की अपील की है। उनका कहना है कि यह केवल दुकानों का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के रोजगार का सवाल है। अब सबकी नजरें आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि मेरठ का यह प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अपने मौजूदा स्वरूप में बना रहेगा या फिर यहां बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अब तक ये एक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ की शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद ने अवैध रूप से बने 661/6 कॉम्प्लेक्स और 100 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यह 35 साल पुराना विवादित निर्माण था, जिसे लेकर कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद सुरक्षाबलों की मौजूदगी में अक्टूबर 2025 में कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से बनी व्यावसायिक दुकानों (शोरूम) को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जो 35 साल से विवादित था। अक्टूबर 2025 में आवास विकास परिषद ने पुलिस और भारी सुरक्षा बल के साथ कॉम्प्लेक्स के 22 दुकानों को ढहा दिया और अन्य अवैध निर्माण चिन्हित किए। बीती 27 जनवरी को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट की इस डेडलाइन के पूरा होने के करीब आने के साथ ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस आदेश की जद में कुल 1468 निर्माण आ रहे हैं। ये वे भवन हैं जो मूल रूप से आवासीय श्रेणी के हैं लेकिन वर्तमान में यहां बड़े-बड़े शोरूम, कॉम्प्लेक्स और दुकानें संचालित हो रही हैं।
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