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    Abhishek Banerjee को Calcutta High Court से लगा बड़ा झटका, विदेश जाने पर रोक, SSKM Hospital में जांच का आदेश

    16 hours ago

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    कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें चुनावी भाषण मामले में पुलिस की सख़्त कार्रवाई से 30 सितंबर तक अंतरिम सुरक्षा दे दी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जांच कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा की अर्ज़ी पर तभी विचार किया जा सकता है, जब SSKM हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड यह पाए कि कोलकाता में इलाज संभव नहीं है। इस मामले की सुनवाई अगले महीने फिर होगी। बनर्जी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले 10 सालों से अपने इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं और उन्हें यात्रा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए।इसे भी पढ़ें: Sharjeel Imam को PhD के लिए Pen Drive मिलेगी या नहीं? Court ने कहा- Jail Superintendent लेंगे अंतिम फैसलाएडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि बनर्जी के भारत से बाहर रहने पर चल रही जांच पर असर पड़ेगा, जिसमें वह मामला भी शामिल है जिसमें उन पर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार भाषणों में भड़काऊ बातें कहने का आरोप है। 15 मई को बनर्जी पर उनके प्रचार भाषणों को लेकर भारतीय न्याय संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर लगे आरोपों में से दो आरोप गैर-ज़मानती हैं। 16 जून को, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बनर्जी से लगभग साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की।इसे भी पढ़ें: Ram Mandir Donation Case: जांच में हो Transparency, Supreme Court ने नई SIT गठित करने का दिया निर्देश10 जुलाई को जस्टिस भट्टाचार्य ने चुनाव भाषण मामले में दो नोटिस मिलने के बावजूद अपना वॉयस सैंपल न देने के लिए बनर्जी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पुलिस की सख़्त कार्रवाई से 31 जुलाई तक की राहत सिर्फ़ इस शर्त पर दी थी कि बनर्जी जांच करने वालों का सहयोग करेंगे। वॉयस सैंपल रिकॉर्डिंग से छूट की मांग करने वाली बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 जुलाई को अपना वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया। कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने याचिका वापस ले ली।
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