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    अलीगढ़ में हिस्ट्रीशीटर की जमानत खारिज:घर से साथ ले जाकर किया था युवक का अपहरण, ढ़ाई साल से नहीं मिला है सुराग

    4 hours ago

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    अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में घर से ले जाकर युवक का अपहरण करने वाले आरोपी हिस्ट्रीशीटर की जमानत याचिका खारिज कर दी गर्इ है। आरोपी ने जिला जज अनुपम कुमार की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी और उसे रिहा करने की मांग की थी। आरोपी की ओर से उनके एडवोकेट ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपी इस साजिश में शामिल नहीं था और बाद में उसका नाम रंजिश के कारण जोड़ा गया है। चूंकि आरोपी की अपहृत व्यक्ति को अपने साथ लेकर गया था, इसलिए कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिका का निरस्त कर दिया है। 14 जनवरी से गायब है युवक इगलास निवासी शशि देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था और बताया था कि उनका बेटा नोविल 14 जनवरी 2023 को आरोपी बबलू पुत्र भगवान सिंह और अन्य के साथ इलाहाबाद तारीख करने के लिए गया था। इसके बाद 16 जनवरी को बबलू और अन्य आरोपी वापस लौट आए, लेकिन नोविल नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। जिसके बाद पीड़िता ने बबलू से पूछा तो उसने बताया कि नोविल किसी अन्य मामले के लिए रुका हुआ है और एक दो दिन में आ जाएगा। जब कई दिन तक वह नहीं लौटा तो आरोपी ने ही थाने में जाकर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पीड़िता को आरोपी पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसने आरोपी को नामजद किया। पुलिस को नहीं मिला युवक का सुराग डीजीसी क्राइम अमर सिंह तोमर ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार गुमशुदा युवक को ढूंढ़ रही है, लेकिन ढ़ाई साल बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा है। परिवार को आशंका है कि उसके साथ कोर्इ अनहोनी घटना घटित हो गई है। आरोपी ही उसे अपने साथ ले गया था और आरोपी ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। वहीं न्यायालय में बताया गया कि आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ कई अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।
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