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    अवैध गैस रिफिलिंग पर छापा, 13 सिलेंडर जब्त:दादरी में आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

    2 hours ago

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    दादरी में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विनय कुमार नामक व्यक्ति के घर पर छापा मारकर घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिल करते हुए पकड़ा। मौके से 13 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम ने बताया कि यह छापेमारी आज थाना दादरी क्षेत्र के नत्थू चौक, तुलसी विहार कॉलोनी स्थित विनय कुमार के मकान पर की गई। टीम को सूचना मिली थी कि यहां अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग का कारोबार चल रहा है। कार्रवाई के दौरान भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) के 2 भरे और 2 खाली घरेलू गैस सिलेंडर (प्रत्येक 14.2 किलोग्राम) जब्त किए गए। इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) के 6 खाली घरेलू सिलेंडर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) के 3 खाली घरेलू सिलेंडर (प्रत्येक 14.2 किलोग्राम) भी बरामद हुए। छापेमारी में एक 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर (नॉन-आईएसआई मार्का) भी मिला। अवैध रिफिलिंग के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, लोहे और पीतल का रिफिलिंग नोजल युक्त मशीन और लगभग एक मीटर लंबी रबर पाइप सहित रेगुलेटर भी जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि विनय कुमार घरेलू गैस सिलेंडरों से नॉन-आईएसआई सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिल करके आर्थिक लाभ कमा रहा था। इस तरह की गतिविधियां न केवल एलपीजी की उपलब्धता को प्रभावित करती हैं, बल्कि इनसे गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। विनय कुमार पुत्र सूरजपाल, निवासी ग्राम पैसई, थाना निधौली कलां, जनपद एटा (वर्तमान पता तुलसी विहार, नत्थू चौक, थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर) और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ थाना दादरी में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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