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    बच्चों का पूरा डाटा होगा सुरक्षित:आयुक्त का सख्त निर्देश, सभी विभाग मिलकर करें बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई

    7 hours ago

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    उत्तर प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर गोंडा के मंडलीय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जहां कार्यशाला में मंडलायुक्त ने अध्यक्षता की। इसमें यूनिसेफ के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिनिधियों ने बाल श्रम को समाज और राष्ट्र की प्रगति में बाधक बताया उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। बच्चों से मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ समाज, परिवार और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी जरूरी है। मंडलायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने बाल श्रम रोकथाम और पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और व्यापारी समुदायों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालयों का उल्लेख किया, जो निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल श्रम की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए जिलों में नियमित बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर बाल श्रम के विरुद्ध कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। कार्यमुक्त कराए गए बच्चों का पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाए और उसका नियमित अद्यतन किया जाए। बालश्रम से मुक्त कराने के बाद बच्चों का तत्काल रजिस्ट्रेशन भरवाकर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर बाल श्रम के विरुद्ध कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। कार्यमुक्त कराए गए बच्चों का पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाए और उसका नियमित अद्यतन किया जाए। बालश्रम से मुक्त कराने के बाद बच्चों का तत्काल रजिस्ट्रेशन भरवाकर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
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