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    बागपत कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में तीन को सजा सुनाई:मुख्य आरोपी को 7 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना

    6 hours ago

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    बागपत न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। एडीजे एफटीसी सेकंड नीलू मेनवाल की अदालत ने मुख्य आरोपी अमरपाल उर्फ कालू को 7 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला अपराध संख्या 279/2015 से संबंधित है, जिसे थाना छपरौली में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अमरपाल जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसी मामले में दूसरे आरोपी धर्मेंद्र शास्त्री को 5 साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। तीसरे आरोपी वीरसेन को 2 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट इंद्रपाल सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले को क्षेत्र में अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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