Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Bihar में अब धार्मिक स्थल-स्कूल के पास नहीं बिकेगा Meat-Fish, Action में Dy CM Vijay Sinha

    3 hours from now

    1

    0

    बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों, पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने इसके पीछे सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और इस चिंता का हवाला दिया कि ऐसे वातावरण बच्चों में हिंसक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि यह पहले से ही मौजूद है; कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है। हम मौजूदा कानून और नियमों को ही लागू कर रहे हैं, और इसका पालन करना जनता के हित में है, स्वास्थ्य के हित में है, और इससे स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी। इसे भी पढ़ें: Lalan Singh बोले- 'Nitish Kumar ही पार्टी हैं', JDU चीफ के तौर पर फिर हुई ताजपोशीअधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के पास चल रही दुकानों पर नज़र रखी है और इसे नियमों का उल्लंघन बताया है, जिससे सामाजिक सद्भाव को खतरा है। इन स्थानों के पास प्रस्तावित मांस-मछली प्रतिबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा, लाइसेंस धारक विक्रेताओं को भी छूट नहीं दी जाएगी। शहरी विकास और आवास विभाग के प्रभारी सिन्हा ने कहा कि हम व्यक्तिगत खान-पान की पसंद का सम्मान करते हैं, लेकिन आइए सामाजिक सद्भाव बनाए रखें और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और दूषित उत्पादों से सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसे भी पढ़ें: बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, लड़कियों ने मारी बाजी! जानें स्ट्रीम-वाइज टॉपर्स की लिस्टकार्रवाई शुरू हो चुकी है। शहरी विकास और आवास विभाग ने रविवार को सभी नगर निकायों को वैध लाइसेंस के बिना चल रही अवैध मांस और मछली की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए। विभाग ने कहा कि ऐसी कई दुकानें बिहार नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, अक्सर खुले और अस्वच्छ परिस्थितियों में चल रही हैं, जिससे स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    Middle East में बढ़े Tension के बीच Donald Trump का PM Modi को फोन, Strait of Hormuz पर हुई बात
    Next Article
    मिसाइल पर किसके नाम का पोस्टर लगाकर मार रहा ईरान, युद्ध में नया संदेश

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment