Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    बिना पंजीकरण छोटे प्लॉट पर निर्माण किया तो होगी कार्रवाई:100 वर्ग मीटर के लिए 1 लाख से अधिक होगा खर्च

    2 hours ago

    1

    0

    भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने से मुक्ति दी गई है। लेकिन, इसके लिए पंजीकरण कराकर एक औपचारिक सूचना गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) को देनी होगी। इसके लिए आनलाइन नक्शे के लिए बनाए गए पोर्टल फास्ट पास पर पंजीकरण कराना होगा। ऐसा किए बिना निर्माण किया तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। पंजीकरण का केवल 1 रुपये है लेकिन इस प्रक्रिया में अन्य शुल्कों को मिला दें तो 100 वर्ग मीटर जमीन पर 1 लाख रुपये से अधिक खर्च करना होगा। निर्माण की लागत 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो कुछ पैसे और देने होंगे। हालांकि नक्शा पास कराने में जितने रुपये खर्च होते हैं, उसमें 20 से 25 हजार रुपये की बचत यह प्रक्रिया अपनाने से हो जाएगी। बिना पंजीकरण निर्माण नहीं करा सकेंगे भले ही आवासीय मामलों में 100 वर्ग मीटर या इससे छोटे प्लॉट पर नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं है लेकिन यदि ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया तो निर्माण कराना मुश्किल रहेगा। ऐसे लोगों को GDA के अधिकारी निर्माण कराने से रोक सकते हैं। उनके निर्माण सील भी किए जा सकते हैं। इसीलिए लोगों को पंजीकरण के लिए जागरूक करने को अभियान चलाया जा रहा है। सभी अवर अभियंताओं और सर्वेयरों को यह निर्देश दिया गया है। अब जानिए कैसे कराएंगे पंजीकरण पंजीकरण ऑनलाइन होगा। UPOBFASTPASS पर निर्माण की ड्राइंग बनवाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए 1 रुपये का शुल्क निर्धारित है। इसके साथ ही एक नोटरी भी देनी होगी, जिसमें निर्माण के स्थान, चौहद्दी, एरिया आदि का जिक्र करना होगा। उसके बाद आनलाइन ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मानचित्र पास कराने के दौरान कुछ शुल्क लगते हैं, वह यहां भी लगेगा। इसके साथ ही सभी प्रकार की एनओसी यहां भी ली जाएगी। नए नियमों पर इस तरह के 9 नक्शे दाखिल हो चुके हैं और 6 का पंजीकरण पूरा हो गया है। अब जानिए खर्च का गणित GDA में विकास शुल्क के लिए 1070 रुपये प्रति वर्ग मीटर का चार्ज किया जाता है। ऐसे में यदि आपकी जमीन 100 वर्ग मीटर की है तो 1 लाख 7 हजार रुपये कम से कम देने होंगे। यदि आपके निर्माण की लागत 10 लाख रुपये से अधिक है तो कुल लागत का 1 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज के रूप में देना होगा। यानी यदि आप अपने निर्माण पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो 15 हजार रुपये अतिरिक्त चार्ज के रूप में देने होंगे। यदि मानचित्र पास कराने से तुलना करें तो 20 से 25 हजार रुपये की बचत होगी। क्या कहते हैं GDA के अधिकारी GDA के उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन का कहना है कि आवासीय में 100 वर्ग मीटर जमीन पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने से छूट दी गई है लेकिन पंजीकरण करान होगा। लोगों को इसके लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना पंजीकरण के निर्माण कराने पर कार्रवाई होगी। पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा टला VIDEO:तेज रफ्तार कंटेनर-बोलेरो भिड़ंत, राहगीर बाल-बाल बचे
    Next Article
    दुष्कर्म आरोपी TTE 25 दिन से पटना जेल में बंद:देवरिया में यूपी पुलिस को नहीं थी जानकारी, जांच पर उठे सवाल

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment