Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    बरेली में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती:होटल-ढाबों से लेकर मैरिज हॉल तक रडार पर, अब सीधे FIR की चेतावनी

    5 hours ago

    2

    0

    बरेली में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले रेस्टोरेंट, ढाबा और मैरिज हॉल संचालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला पूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पकड़े जाने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जनपद में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोगों ने कृत्रिम संकट और अफवाह फैलाने का प्रयास किया था, जिसे प्रशासन, पुलिस और आपूर्ति विभाग ने मिलकर तत्काल नियंत्रित कर लिया। डीएम ने आगे बताया कि सभी 91 गैस एजेंसियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अवैध भंडारण, ओवर प्राइसिंग और अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक चार मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही, एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए शहर की कॉलोनियों में पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के अनुसार, विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई होटल, मिठाई की दुकानें और मैरिज हॉल घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर बिना अनुमति के व्यावसायिक सिलेंडर भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा खतरा है। कानूनी प्रावधानों के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग एक अपराध है। धारा 3/7 के तहत सीधे एफआईआर और सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें सिर्फ प्रतिष्ठान का मालिक ही नहीं, बल्कि मैरिज हॉल बुक कराने वाला व्यक्ति भी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। विभाग ने अब पूरे जिले में औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। पूर्ति निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे हर संदिग्ध प्रतिष्ठान की जांच करें। जहां भी घरेलू या अवैध सिलेंडर का उपयोग पाया जाएगा, वहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने व्यापारियों को साफ संदेश दिया है कि वे केवल वैध व्यावसायिक गैस कनेक्शन और सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    बलिया में बाबा साहब आंबेडकर की जयंती मनाई गई:कई दलों और संस्थानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए
    Next Article
    शादी समारोहों के लिए गैस सिलेंडर दिए जाएंगे:मिर्जापुर प्रशासन ने एसडीएम गुलाब चंद को जिम्मेदारी सौंपी

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment