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    चचेरी बहन से दुष्कर्म, युवक को 20 साल की सजा:फतेहपुर कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाया फैसला, 28 हजार जुर्माना भी लगा

    1 hour ago

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    फतेहपुर में विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सेकंड ने 6 वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव (विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट) और हरिश्चंद्र यादव एडवोकेट ने बताया कि यह मामला फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र का है। 8 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, शाम करीब 4 बजे उनकी 6 वर्षीय बेटी शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। उसी दौरान गांव के रहने वाले सोनू उर्फ धांधू, जो बच्ची का चचेरा भाई है, ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता ने बताया कि जब वे खेत के पास भैंस चराकर लौट रहे थे, तो बेटी की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे। आरोपी भागने लगा, जिसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह धक्का देकर फरार हो गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट में सुनवाई चली। सात साल बाद, न्यायालय ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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