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    CMO अवमानना में फंसे, हाईकोर्ट ने दिया अल्टीमेटम:पीलीभीत में बकाया भुगतान न करने पर 3 महीने की अंतिम मोहलत

    3 hours ago

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    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीलीभीत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. आलोक कुमार के खिलाफ बकाया भुगतान से जुड़े एक अवमानना मामले की सुनवाई की है। न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश का पालन न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए CMO को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने की अंतिम मोहलत दी है। यह मामला मैसर्स भसीन इलेक्ट्रिकल्स एंड सप्लायर्स से संबंधित है। फर्म ने जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोटांडा, जिला पुरुष व महिला चिकित्सालय और ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट शामिल हैं, में ऑक्सीजन प्लांट और जनरेटर के लिए केबल व अर्थिंग का कार्य किया था। इस कार्य के लिए फर्म का 13 लाख 61 हजार 838 रुपये का भुगतान बकाया है। भुगतान न होने पर फर्म ने 26 जून 2025 को CMO को नोटिस भेजा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद, फर्म ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने 7 जनवरी 2026 को CMO को तीन सप्ताह के भीतर भुगतान पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। न्यायालय के इस आदेश की प्रमाणित प्रति 22 जनवरी 2026 को CMO को प्राप्त हो गई थी। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद फर्म ने न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत में अवमानना याचिका (संख्या 45384/2025) दायर की। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया यह न्यायालय के आदेश की जानबूझकर की गई अवहेलना का मामला प्रतीत होता है। हालांकि, न्यायालय ने CMO को आदेश का पालन करने के लिए 90 दिनों (तीन महीने) का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि इस अवधि में भी भुगतान नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
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