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    गैर इरादतन हत्या प्रयास, दो दोषियों को 5 साल कैद:आठ साल पुराने मामले में मऊ कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया

    23 hours ago

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    मऊ में आठ साल पुराने गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को पांच वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का भी निर्देश दिया गया है। यह घटना 16 मई 2018 को शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा मोहल्ले में हुई थी। इस संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे के अनुसार, अधिवक्ता असलम अली उर्फ नन्हे अपने घर से दीवानी कचहरी जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों और कट्टे के बट से हमला किया था। इस हमले में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए थे। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर अभियोजन पक्ष के कथानक को संदेह से परे साबित किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुंशीपुरा, थाना कोतवाली निवासी फिरोज अहमद और अबू ओजैफा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों सिद्ध अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की साधारण कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया।
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