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    गोरखपुर में मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर होगी कार्रवाई:जाना पड़ सकता है जेल, भरना पड़ेगा जुर्मना और लाइसेंस भी होगा रद्द

    15 hours ago

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    गोरखपुर में अब सड़कों पर तेज आवाज करने वाली बाइक चलाना महंगा पड़ सकता है। सरकार के नए निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगे होते हैं। जानिए क्या होगी कार्रवाई अगर कोई व्यक्ति तेज आवाज के साथ बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे: गैराज और दुकानदार भी होंगे जिम्मेदार सिर्फ वाहन चलाने वाले ही नहीं, बल्कि ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर बेचने या लगाने वाले गैराज और वर्कशॉप संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। इन पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन मालिकों के लिए भी नियम सख्त अगर कोई वाहन मालिक खुद अपने वाहन में ये बदलाव करवाता है, तो: 6 महीने तक जेल या 5,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने तक जेल या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों और इसके साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन जानिए क्यों लिया गया ये फैसला आजकल युवाओं में खासकर बुलेट जैसी बाइकों में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने का चलन बढ़ गया है। इससे: प्रशासन का उद्देश्य इन नियमों का मकसद सड़कों पर शोर कम करना, लोगों की सुरक्षा बढ़ाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। अधिकारियों को सख्ती से इन नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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