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    हाईकोर्ट ने आगरा के 14 एसीपी को तलब किया:शांतिभंग में 59 दिन में 493 को जेल भेजा, लिखित स्पष्टीकरण मांगा

    2 hours ago

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    हाईकोर्ट ने आगरा कमिश्नरेट में तैनात 14 एसीपी तलब किए। जज ने शांतिभंग में जेल भेजने की वजह पूछी। लिखित स्पष्टीकरण मांगा। कहा- लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन क्यों हुआ? जबकि शांतिभंग के आरोप में मुचलका और जमानत पर आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की यह गाइडलाइन है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश जेजे मुनीर से अधिवक्ताओं ने यह शिकायत की थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। जांच समिति बनाई गई है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (ईसी ऐक्ट) ज्ञानेंद्र राव ने कमिश्नेस्ट के 14 एसीपी तलब किए। पेशी के दौरान उनसे स्पष्टीकरण मांगा। अब यह मामला तूल पकड़ सकता है। जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट भेजी जाएगी। अधिवक्ताओं ने पिछले दिनों आगरा आए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं आगरा परिक्षेत्र के प्रशासनिक न्यायाधीश जेजे मुनीर से पुलिस कार्यप्रणाली की शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि एसीपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट शक्ति मिलने का दुरुपयोग हो रहा है। किसी को भी जेल भेज दिया जाता है। प्रशासनिक न्यायाधीश जेजे मुनीर ने शांतिभंग में जेल न भेजने के पुलिस को निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। एक जांच समिति का गठन किया गया। इसमें आगरा के विशेष न्यायाधीश ईसी ऐक्ट ज्ञानेंद्र राव को जांच अधिकारी बनाया गया। उन्होंने सोमवार को कमिश्नरेट के विभिन्न सर्किलों में तैनात 14 एसीपी को तलब किया। सभी को नोटिस भेजे गए थे। उनसे लोगों को शांतिभंग में जेल भेजने की वजह पूछी गई। लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया। पूछा गया कि लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन क्यों हुआ है। जबकि शांतिभंग आदि के आरोप में मुचलका व जमानत पर आरोपित को रिहा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के यह आदेश है। पुलिस ने कितने जमानतियों का सत्यायन कराया। सत्यापन नहीं कराया तो किस आधार पर जमानत स्वीकृत की। इन सवालों ने एसीपी के पेशानी पर बल ला दिए। सूत्रों की मानें तो एसीपी को यह नसीहत भी दी गई कि वे अपने कोर्ट में पुलिस अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तरह सोचें और फैसला लें। जिससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो। जेल भेजने वालों में कई बुजुर्ग भी शामिल आगरा कमिश्नरेट में एक जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 के बीच 59 दिन में एसीपी कोर्ट से 493 आरोपियों को शांतिभंग में जेल भेजा गया। इनमें कई बुजुर्ग भी शामिल थे। एसीपी कोतवाली, एसीपी लोहामंडी और एसीपी अछनेरा की कोर्ट से सबसे ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया। पूरा रिकार्ड कोर्ट में तलब किया गया है। विस्तृत जांच चल रही है। पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि शांतिभंग में कार्रवाई से अपराध का ग्राफ कम हुआ है। बलवे, जानलेवा हमले की घटनाओं में कमी आई है। उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनके तत्काल छूटने पर माहौल बिगड़ सकता था। अधिवक्ता को कर दिया गया पाबंद कलक्ट्रेट बार के महासचिव अधिवक्त्ता लोकेंद्र शमां को जगदीशपुरा थाना पुलिस ने धारा 126/135 (पूर्व धारा 107/116) के तहत पाबंद कर दिया। 20 जनवरी 2026 को नोटिस मिलने पर उन्हें इस बात की जानकारी हुई। अधिवक्ता ने इस संबंध में सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया है। लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि यह पुलिस की मनमानी है। उनके संबंध में कोर्ट ने मूल पत्रावली तलब की है। शिकायतकर्ता भी बयान को बुलाए गए कोर्ट में जांच के लिए बयान के लिए शिकायत कर्ता को भी बुलाया गया है। उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। एक पीड़ित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत की थी। पीड़ित पक्ष को भी अपने बयान दर्ज कराने है।
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