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    हाथरस में सोलर प्लांट उखड़ा, उपभोक्ता फोरम का आदेश:डीलर को नया सिस्टम लगाने या ब्याज समेत ₹1.4 लाख लौटाने का निर्देश

    2 hours ago

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    हाथरस में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अडानी कॉर्पोरेट हाउस के डीलर को एक उपभोक्ता को नया सोलर पैनल लगाने या ₹1.4 लाख की राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। सूर्य नगर कॉलोनी निवासी सपना शर्मा ने अहमदाबाद स्थित अडानी कॉर्पोरेट हाउस (मालिक/निर्माता) और हाथरस के श्री गोपालजी एंटरप्राइजेज (डीलर/प्रबंधक) के खिलाफ आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। सपना शर्मा ने डीलर से सोलर सिस्टम लगवाने के लिए संपर्क किया था और कुल ₹1.4 लाख का ऑनलाइन भुगतान किया था। शेष ₹40,000 का भुगतान करने से पहले ही, 21 मई 2025 को आए एक आंधी-तूफान में पूरा सोलर प्लांट उखड़कर पड़ोसी के नवनिर्मित मकान पर जा गिरा। इस घटना में सोलर सिस्टम की सभी प्लेटें क्षतिग्रस्त हो गईं। सपना शर्मा ने विपक्षी कंपनी को घटना की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने जांच के लिए अपने कर्मचारी भेजे। कर्मचारियों ने बताया कि पूरा सिस्टम खराब हो गया है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि दूसरा सिस्टम लगाना होगा। इस पर सपना शर्मा ने आपत्ति जताई कि सिस्टम पर 25 साल की वारंटी थी, जबकि यह मात्र 20-25 दिन में ही उखड़ गया। उन्होंने कंपनी से नया सिस्टम लगाने की मांग की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी ने न तो क्षतिग्रस्त सिस्टम को ठीक कराया, न ही उसके स्थान पर नया सोलर सिस्टम स्थापित किया, और न ही जमा की गई ₹1.4 लाख की धनराशि वापस की। इसके बाद सपना शर्मा ने आयोग में परिवाद दाखिल किया। आयोग में मामले की सुनवाई हुई। आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार चतुर्थ और सदस्य कृष्णप्रभाकर उपाध्याय ने कंपनी और उसके डीलर को आदेश दिया है कि वे दो माह के भीतर परिवादी के यहां नया सोलर पैनल लगाना सुनिश्चित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से ₹1.4 लाख की जमा धनराशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करनी होगी। मानसिक संताप के रूप में देने होंगे पचास हजार रुपए इसके अतिरिक्त, आयोग ने परिवादी को हुई आर्थिक क्षति और मानसिक संताप के लिए 50,000 रुपए और वाद-व्यय के लिए ₹5,000 अदा करने का भी निर्देश दिया है। आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में, परिवादी संपूर्ण धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से वास्तविक अनुपालन की तारीख तक 7 प्रतिशत साधारण ब्याज पाने का हकदार होगा। परिवादी की ओर से पैरवी रामकुमार शर्मा एडवोकेट ने की।
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