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    इंजीनियर अभिषेक सुसाइड केस, प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज:आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, 3 महीने से जेल में बंद

    2 hours ago

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    गोंडा जिले में इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव आत्महत्या मामले में उनकी प्रेमिका सोनल सिंह की जमानत अर्जी गोंडा जिला जज दुर्ग नारायन सिंह ने खारिज कर दी है। सोनल सिंह पर अभिषेक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के गायत्री पुरम में 17 दिसंबर 2025 को हुई थी। सोनल सिंह फिलहाल गोंडा जेल में बंद हैं। सोनल सिंह ने गोंडा जिला जज के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर 27 फरवरी से सुनवाई चल रही थी, जहां कल जिला जज दुर्ग नारायन सिंह ने सोनल सिंह की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। आज आए कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि सोनल सिंह को फिलहाल जमानत नहीं मिली है और वह जेल में ही रहेंगी। न्यायालय में सोनल ने तर्क दिया था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके द्वारा कोई घटना न तो की गई है और न ही देखी गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि पैसे मांगने के आरोप का कोई भी डिजिटल साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही मृतक की बहन ने ऐसा कोई बयान दिया है। सोनल ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा था कि वह एक महिला हैं और उनके 6 और 2 साल के दो छोटे बच्चे हैं। गोंडा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा था कि सोनल ने अपने पति के साथ मिलकर मृतक के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों मृतक से पैसे की मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके कारण अभिषेक ने आत्महत्या की है। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में भी सोनल सिंह और उनके पति अजीत सिंह द्वारा प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या किए जाने की बात कही गई थी। पुलिस ने न्यायालय को दिए गए आरोप पत्र में कई डिजिटल साक्ष्य और चार पेज का सुसाइड नोट भी प्रस्तुत किया था। इस सुसाइड नोट में मृतक अभिषेक ने सोनल और अजीत सिंह को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। अभिषेक के भाई उद्धव श्रीवास्तव ने न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।
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