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    इमाम ने तहसीलदार के आदेश को डीएम-कोर्ट में दी चुनौती:सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में सुनवाई टली, अगली तारीख 17 अप्रैल

    2 hours ago

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    संभल जिलाधिकारी न्यायालय में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई टल गई। यह मामला शाही जामा मस्जिद के इमाम आफताब हुसैन वारसी और उनके भाई के खिलाफ तहसीलदार संभल धीरेंद्र कुमार सिंह के आदेश से जुड़ा है। तहसीलदार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का आदेश दिया था। यह विवाद संभल जनपद के पंवासा ब्लॉक के सैफ खां सराय गांव की गाटा संख्या 452 की 0.1340 हेक्टेयर (दो बीघा) भूमि से संबंधित है। इमाम की ओर से अधिवक्ता माधव मिश्रा ने बताया कि तहसीलदार ने जांच ठीक से नहीं की और गलत तरीके से लेखपालों से रिपोर्ट लगवाई, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। अधिवक्ता मिश्रा के अनुसार, उन्होंने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया कि मस्जिद 20 साल पहले नहीं बनी है, जैसा कि आरोप लगाया गया था। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद ब्रिटिश काल से, यानी सन् 1947 से पहले की बनी हुई है। वक्फ अथॉरिटीज़ ने सन् 1995 के आसपास इसकी जांच की थी। जांच के बाद, तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और डीएम सहित सभी अधिकारियों की विधिक प्रक्रिया के पश्चात इसे वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसका गजट भी शासन द्वारा जारी किया गया था। अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि यह कोई अवैध या नाजायज कब्जा नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल से बनी एक प्राचीन मस्जिद है, जो वारसी और मुस्लिम बिरादरी के लिए आस्था का केंद्र है। अधिवक्ता ने बताया कि सरकार के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद तहसीलदार ने निर्णय दिया था, जिसके विरुद्ध जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई है। शुक्रवार को पत्रावली न आने के कारण सुनवाई टल गई। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होने की संभावना है, जिसकी अधिकृत तिथि सोमवार को घोषित की जाएगी।
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