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    जालौन में ग्राम प्रधान सहित चार को आजीवन कारावास:2018 के दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 4,48,000 रुपये का आर्थिक दंड लगा

    3 hours ago

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    जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंदुर्रा में वर्ष 2018 में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में अपर जिला सत्र न्यायालय के एससी/एसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ग्राम प्रधान सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1,12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह कुल 4,48,000 रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है। करीब 8 वर्षों तक चले लंबे ट्रायल के बाद यह फैसला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन और अपर शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि घटना 25 मार्च 2018 की रात करीब 8 बजे की है। वादी रिंकू के अनुसार, उसके पिता गिरवर और भाई सुशील घर में स्थित परचून की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के गौरीशंकर रविंदर (वर्तमान प्रधान) धर्मेंद्र, महेश, गरीबदास और दीपक पुरानी रंजिश के चलते वहां पहुंचे। आरोप है कि वे अपने साथ पेट्रोल लेकर आए थे और उन्होंने दुकान व सुशील पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अन्य घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया घटना के दौरान रिंकू भी बचाने के प्रयास में झुलस गया। गंभीर रूप से झुलसे गिरवर और सुशील और अन्य घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें ग्वालियर और बाद में दिल्ली रेफर किया गया। उपचार के दौरान 26 मार्च 2018 को वादी रिंकू के पिता गिरवर की मृत्यु हो गई, जबकि सुशील ने 1 अप्रैल 2018 को दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद रिंकू द्वारा 26 मार्च को मामला दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना के दौरान आरोपी महेश की मृत्यु हो गई, जबकि दीपक नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चलाया गया। 19 दिसंबर 2019 को अदालत में आरोप तय किए गए और विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद एसी/एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने चारों अभियुक्तों गौरीशंकर, रविंदर (वर्तमान प्रधान), धर्मेंद्र और गरीबदास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1,12000 कुल 4,48000 का जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक आरोपी महेश की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। बता दे कि रविंद्र कुमार वर्तमान में चंदुर्रा के ग्राम प्रधान हैं, जिन्होंने 2021 में प्रधानी चुनाव लड़ा था उन्हें भी यह सजा सुनाई गई है।
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