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    Jan Vishwas Bill से बदलेगा कारोबार का तरीका, Piyush Goyal बोले- ये Trust Based Governance है

    2 hours from now

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    जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026, बुधवार को लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026, विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जानबूझकर कानून तोड़ने वालों में डर पैदा होगा। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस सुधार के माध्यम से उन्होंने पर्याप्त नागरिक तंत्र के जरिए सुरक्षा प्रदान करने और त्वरित और उचित दंड लागू करने का प्रयास किया है। इसे भी पढ़ें: Jan Vishwas Bill 2026: PM मोदी का बड़ा दांव- पुराने कानूनों की बेड़ियाँ टूटीं, 'जन विश्वास विधेयक' को बताया सुगम जीवन का आधारपीयूष गोयल ने कहा कि पहले जन विश्वास विधेयक में हमने कानून की 183 विभिन्न धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिससे हमें और अधिक व्यापक और साहसिक कदम उठाने का प्रोत्साहन मिला। इस बार हमने 1000 से अधिक प्रावधानों को संशोधित किया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सरकार और सुझावों के लिए तैयार है, हम केंद्र सरकार के स्तर पर कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए भी तत्पर हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 12 राज्य सरकारों ने जनविश्वास के अपने-अपने संस्करण जारी किए हैं, जिनमें राज्य के कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है, और मैं बाकी राज्यों को भी ऐसा ही करने और छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा।इस विधेयक का उद्देश्य विश्वास और आनुपातिक विनियमन पर आधारित शासन मॉडल को बढ़ावा देना है, साथ ही अनुपालन के बोझ को कम करना और छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है ताकि सुचारू व्यापार संचालन को सुगम बनाया जा सके और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। विधेयक 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन करना, व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और जीवन स्तर को सुगम बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है। इसे भी पढ़ें: Sansad Diary: मंत्री से नाराज हुए लोकसभा अध्यक्ष, महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार की बड़ी तैयारीविधेयक 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाने, अप्रचलित और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने और समग्र नियामक वातावरण में सुधार करने का प्रयास करता है। यह छोटे, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों से हटकर नागरिक और प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्रों की ओर बढ़ने की परिकल्पना करता है। प्रमुख उपायों में कारावास के प्रावधानों को मौद्रिक दंड या चेतावनी से बदलना, श्रेणीबद्ध प्रवर्तन तंत्र लागू करना, जिसमें पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी देना और अपराध की प्रकृति के अनुपात में जुर्माने और दंड का युक्तिकरण करना शामिल है।
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