Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    जौनपुर में दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास:पीड़िता के अपहरण में चार को 6, एक को 7 साल की सजा

    1 hour ago

    2

    0

    जौनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में पीड़िता के अपहरण के चार अन्य आरोपियों को 6-6 साल और एक आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा दी गई है। दुष्कर्म के दोषी छोटू पठान (नैनी, इलाहाबाद) और मनीष चंद्र मौर्य (मड़ियाहूं) को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपहरण में शामिल दोषी कैफरीन (सुजानगंज) को 7 वर्ष कारावास और 47,000 रुपये अर्थदंड की सजा मिली है। वहीं, पीड़िता के अपहरण के दोषी सलीम, कलीम, हलीम और सलमान (सुजानगंज) को 6-6 वर्ष कारावास और प्रत्येक पर 35,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के चाचा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सुजानगंज में उनकी चाय-पान की दुकान है। पुलिस और पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत पर कोई सुनवाई न होने के बाद, कोर्ट के आदेश पर 4 मार्च 2015 को सुजानगंज थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। घटना 17 जनवरी 2015 की शाम 6:15 बजे की है, जब 16 वर्षीय पीड़िता अपनी बड़ी मां के साथ घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए गई थी। लौटते समय पहले से घात लगाए आरोपियों ने उसे जबरन एक बोलेरो गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लिया। पीड़िता लगभग चार महीने तक लापता रही। 9 मई 2015 को इश्तियाक खान ने मिर्जापुर से फोन कर सूचना दी कि लड़की मिर्जापुर में अकेले रोते हुए मिली है। अगले दिन पीड़िता के चाचा मिर्जापुर पहुंचे और उसे वापस लाए। तब लड़की ने अपने साथ हुई आपबीती बताई। पुलिस विवेचना में यह सामने आया कि सलीम, कलीम, हलीम और सलमान ने पीड़िता का अपहरण किया था, जिसमें कैफरीन ने उनकी मदद की थी। इसके बाद छोटू पठान और मनीष चंद्र मौर्य ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने सातों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।
    Click here to Read more
    Prev Article
    देवरिया में रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव:ट्रेन से गिरने से मौत की आशंका, पुलिस जांच में जुटी
    Next Article
    चंदौली में PCF सहायक आयुक्त निलंबित:धान खरीद में अनियमितता के आरोप में कार्रवाई

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment