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    कफ सिरप मामले में भोला प्रसाद को निरुद्ध किया:पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, एक साल तक जिला जेल में रहेगा

    2 hours ago

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    जिले में नशे के काले कारोबार पर पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात कफ सिरप तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध किया गया है। इस कदम से संगठित तस्करी गिरोह के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। बता दे कि जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ चल रही सख्त कार्यवाही के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन के माध्यम से शासन के निरोधक प्राधिकारी ने 15 अप्रैल 2026 से एक वर्ष की निरुद्धि का आदेश जारी किया है। देश के बाहर तक फैला था नेटवर्क जांच में सामने आया कि भोला प्रसाद कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री का अभ्यस्त अपराधी है। फर्जी फर्मों और नकली बिलिंग के जरिए बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। यह संगठित नेटवर्क देश से बाहर तक फैला हुआ था। एक साल तक रहेगा जिला जेल में पुलिस के अनुसार, निरोधादेश के तहत भोला प्रसाद को आगामी एक साल तक जिला कारागार में रखा जाएगा। यह कार्रवाई उसके खिलाफ दर्ज मामलों के अतिरिक्त एहतियातन की गई है, ताकि वह दोबारा इस अवैध गतिविधि में शामिल न हो सके। भोला प्रसाद को 1 दिसंबर 2025 को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार कर सोनभद्र लाया गया था। थाईलैंड भागने की तैयारी में था आरोपी पूरे परिवार के साथ थाईलैंड भागने की तैयारी में था। कफ सिरप मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम पर संचालित फर्जी फर्म 'शैली ट्रेडर्स' के माध्यम से एबॉट कंपनी से भारी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप प्राप्त किया था। इसे अवैध रूप से बांग्लादेश तक भेजा गया और इस पूरे खेल में बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की गई।
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