Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    कानपुर गैंगरेप केस में यूट्यूबर को नहीं मिली जमानत:वकील बोले- गंभीर श्रेणी का अपराध, दरोगा के साथ मिलकर किया था सामूहिक दुष्कर्म

    2 hours ago

    1

    0

    कानपुर में किशोरी से गैंगरेप के मामले में आरोपी यूट्यूबर शिवबरन सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता के बयान से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपी ने अपने दरोगा साथी के साथ मिलकर गैंगरेप जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया। यह अपराध आजीवन कारावास की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। जानिए पूरा मामला… 5 जनवरी को दरोगा और यूट्यूबर ने गैंगरेप किया सचेंडी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने आरोप लगाया था- 5 जनवरी को शौच क्रिया के दौरान दरोगा अमित कुमार मौर्या और यूट्यूबर शिवबरन सिंह उसे स्कॉर्पियो में जबरन बिठा कर ले गए। रेलवे ट्रैक के किनारे ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसे फेंककर भाग गए थे। घर पहुंचने पर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद सचेंडी थाने में आरोपी दरोगा और यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से दरोगा अमित कुमार मौर्या फरार हो गया था। दरोगा पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था पुलिस कमिश्नर ने दरोगा पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। वहीं, यूट्यूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी को रंजिशन फंसाया गया है। पीड़िता द्वारा उसे किस स्थान पर ले जाया गया, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सर्दी के मौसम में रात 9 बजे शौच के लिए घर से एक किमी दूर जाने की बात कहना संदेहास्पद है। पीड़िता के मेडिकल में चोट, खरोंच, जोर–जबरदस्ती के तथ्य नहीं पाए गए है। वहीं पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सईद नकवी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने शिवबरन की अर्जी खारिज कर दी।
    Click here to Read more
    Prev Article
    अस्पताल को 20% और होटलों को 10% मिलेंगे सिलेंडर:बढ़ती गैस किल्लत के बीच कॉमर्शियल सिलेंडरों के लिए जारी हुई गाइड लाइन
    Next Article
    सोनभद्र में जनजातीय उत्सव के दूसरे दिन आल्हा गायन:लोक नृत्यों से सजा मंच, दर्शकों ने प्रस्तुति का आनंद लिया

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment