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    किशोरी अपहरण मामले में दोषी को 5 साल की सजा:टांडा में पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाया सश्रम कारावास का फैसला

    5 hours ago

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    अम्बेडकरनगर के टांडा थाना क्षेत्र में सात साल पुराने किशोरी अपहरण मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी कुलदीप को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 18 सितंबर 2019 की रात की है। टांडा क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी का नेहरूनगर निवासी कुलदीप अपहरण कर ले गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने अपहृत किशोरी को ढूंढ निकाला और आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कुलदीप को दोषी ठहराया। न्यायालय ने कुलदीप को पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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    तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले को 2साल की कैद:9 साल पुराने मामले में 5 हजार रुपये का जुर्माना भी
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