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    खुदकुशी में fir दर्ज नहीं, पुलिस कर रही थी परेशान:हाईकोर्ट ने बेवजह परेशान करने से पुलिस को रोका, तलब भी किया

    4 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अतरसुइया थाना पुलिस को निर्देश दिया है कि वह खुदकुशी मामले में जिसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं है, याचियों को बेवजह परेशान न करे। कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज हुई होती तो पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर सकती थी। कोर्ट में तलब पुलिस अधिकारियों ने ऐसा न करने का आश्वासन भी दिया। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कुमारी हेमा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। अतरसुइया के लाला निषाद ने अपने बेटे की खुदकुशी के मामले में एक शिकायती पत्र दिया था। आरोप था कि सुसाइड नोट में याचियों के नाम है । इसके कारण पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही है। बताया कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, फिर भी याचियों को तंग किया जा रहा है। थाना प्रभारी और विवेचक को तलब किया अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए अतरसुइया थाना प्रभारी राम मूर्ति यादव और दरिया बाद चौकी प्रभारी अभिषेक राय को तलब किया। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अब याचियों को परेशान नहीं किया जाएगा। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि एफआईआर दर्ज होती है, तो पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।
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