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    लखनऊ में ज़मीन फर्जीवाड़ा::कानपुर निवासी से 53 लाख की ठगी, दस्तावेज निकले फर्जी

    3 hours ago

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    लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक भूखंड को वैध बताकर एक कारोबारी से ₹53.36 लाख की ठगी कर ली। आरोप है कि विपक्षीगण ने खुद को ज़मीन का मालिक बताकर न केवल पूरे पैसे ले लिए बल्कि फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर भूखंड का पंजीकरण भी करा दिया। जब पीड़ित ने धोखाधड़ी का विरोध किया और अपनी रकम लौटाने की मांग की, तो उसे जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। मामला चिनहट थाने में दर्ज हुआ है। क्या है मामला? कानपुर निवासी आशीष कुमार के अधिकृत प्रतिनिधि अवधेश कुमार ने CJM कोर्ट लखनऊ में धारा 173(4) बीएनएस 2023 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2020 में लखनऊ के चिनहट स्थित गंगा विहार कॉलोनी निवासी नेहा गुप्ता और अंकित गुप्ता ने खुद को गोमती नगर स्थित भूखंड संख्या 2/387C, विकल्प खंड का स्वामी बताकर बेचने की पेशकश की। विश्वास में लेकर विपक्षीगण ने कथित स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़ दिखाए और कहा कि जमीन पूरी तरह वैध है तथा उनके नाम पर दर्ज है। पीड़ित और उसके पुत्र ने दस्तावेजों पर भरोसा कर ₹53,36,000/- की पूरी धनराशि विभिन्न माध्यमों से अदा कर दी, जिसमें चेक, NEFT, नकद भुगतान, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क शामिल था। रजिस्ट्री भी कराई, लेकिन बाद में निकली जमीन फर्जी 11 नवंबर 2020 को भूखंड का निबंधन भी लखनऊ के उपनिबंधक कार्यालय में कराया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब पीड़ित ने मौके पर जाकर भूखंड का निरीक्षण किया, तो स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि उक्त ज़मीन विवादित है। जब पीड़ित ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और उपनिबंधक कार्यालय से जांच कराई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विपक्षीगण के नाम पर कोई वैध स्वामित्व ही नहीं था। यानी पूरी रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराई गई थी। रकम मांगी तो मिली गालियाँ और धमकी जब पीड़ित ने अपनी दी हुई रकम की वापसी की मांग की, तो विपक्षीगण ने न केवल पैसे लौटाने से इनकार किया, बल्कि जान से मारने और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। कहा गया — "हमें पहले से पता था कि जमीन विवादित है, लेकिन हमें तो पैसों से मतलब था, अब एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। पुलिस से लेकर वकील तक, हर जगह लगाई गुहार पीड़ित ने पहले पुलिस उपायुक्त लखनऊ, फिर गोमती नगर और चिनहट थाने को पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। अधिवक्ता के माध्यम से 6 मई 2025 को एक विधिक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चिनहट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
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