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    महामेधा को-ऑपरेटिव बैंक में 8 करोड़ का घोटाला:मुआवाजे की राशि हड़पी, कोर्ट के आदेश पर बैंक अफसर समेत 35 पर FIR

    3 hours ago

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    हापुड़ में एक बड़े आर्थिक घोटाले का खुलासा हुआ है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना हापुड़ देहात पुलिस ने महामेधा अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़े 35 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गौतमबुद्धनगर के थाना फेस-टू क्षेत्र, सेक्टर-80, ककराला ख्वासपुर निवासी जाकिर खान ने न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि अपनी कृषि भूमि के मुआवजे के रूप में प्राप्त लगभग 8 करोड़ रुपये उन्होंने महामेधा अर्बन कोआपरेटिव बैंक की नोएडा स्थित शाखा में जमा कराए थे। जाकिर खान का आरोप है कि बैंक प्रबंधन और उससे जुड़े लोगों ने साजिश रचकर जमाकर्ताओं की रकम का दुरुपयोग किया और उसे हड़प लिया। आरोप के अनुसार, बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और संचालक मंडल के सदस्यों ने जमाकर्ताओं की जमा राशि का उपयोग हापुड़ जनपद के ग्राम ततारपुर में खसरा नंबर 76, 57, 176/436, 58, 54, 61, 72, 86, 85 और 77 की कुल 19.5985 हेक्टेयर भूमि खरीदने में किया। इसके बाद बैंक को कथित तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 अगस्त 2017 को बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था और मेरठ मंडल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक के माध्यम से एक परिसमापक नियुक्त किया गया। इसके बावजूद, आरोपियों ने मिलीभगत कर उक्त संपत्ति को अपने परिचितों के नाम रजिस्टर्ड समझौतों के जरिए स्थानांतरित कर दिया। सहकारी विभाग ने 31 दिसंबर 2020 और 27 जनवरी 2021 को संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए, लेकिन आरोपियों ने सहकारी न्यायाधिकरण, लखनऊ में अपील दायर की, जिसे 30 मई 2022 को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद, कथित साजिश जारी रही। सबसे गंभीर आरोप यह है कि 1 दिसंबर 2025 को कुर्कशुदा भूमि को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से एक बिल्डर फर्म को बेच दिया गया। रजिस्ट्रियों में गवाह बनाकर इस पूरे प्रकरण को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले में जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई हड़पने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। इस मामले में नामजद 35 आरोपियों में शामिल हैं महामेधा अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड नई बस्ती गाजियाबाद की शाखा प्रबंधक, तत्कालीन सभापति गाजियाबाद ए-42 अशोक नगर निवासी राज सिंह भाटी, सेक्टर-टू चिरंजीव विहार निवासी ई. एस. ल्यूक, अशोक नगर निवासी पप्पू भाटी, गौर ग्रीन सिटी एटीएस एडवांटेज निवासी अशोक कुमार चौहान, इंदिरापुरम निवासी अशोक कुमार चावला, ओम एन्क्लेव लाल कुआं निवासी पंकज गुप्ता, शास्त्री नगर निवासी ताराचंद शर्मा, मुरादनगर निवासी अभिषेक कुमार पांडेय, महरौली निवासी ब्रजवीर सिंह, वैशाली निवासी चंद्र प्रकाश सिंह, अशोक नगर निवासी उमेश भाटी, सुनीता भाटी, राजनगर एक्सटेंशन निवासी अरविंद कुमार सिंह, अशोक नगर निवासी सौरभ जौहरी, नंदग्राम रोड निवासी विकास सिंघल, विवेकानंद नगर निवासी सोनवीर सिंह, संजय नगर निवासी विनय गोयल, प्रताप विहार निवासी सुशांत शर्मा, चिरंजीव विहार निवासी कपिल मल्होत्रा, कविनगर निवासी अजयवीर सिंह, गार्डन एन्क्लेव निवासी सुरेश चंद शर्मा, राजनगर निवासी श्रेय त्यागी, नोएडा सेक्टर 47 निवासी सुनीता भाटी, भंगेल निवासी शिव कुमार शर्मा, सेक्टर 142 निवासी लहरु शर्मा, महाराष्ट्र के चरई वेस्ट ठाणे न्यू वैभव सोसाइटी सोनल अपार्टमेंट निवासी सुरेश बाबू मालगे, सुशीला मालगे, सुमित मालगे, नैना अवाना, अतुल पाल सिंह, अरविंद कुमार, मनोज कुमार, साउथ दिल्ली फतेहपुर बेरी निवासी महेंद्र सिंह खारी और हापुड़ थाना धौलाना गांव सपनावत निवासी राकेश कुमार गुप्ता हैं। थाना प्रभारी हापुड़ देहात नीरज कुमार ने बताया कि पीड़ित जाकिर खान की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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