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    Malegaon Blast Case: NIA को Bombay High Court से बड़ा झटका, 18 साल पुराने केस में 4 आरोपी बरी

    3 hours from now

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    बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2006 के मालेगांव धमाका मामले में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया और विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने आरोपी राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवरिया और लोकेश शर्मा की अपीलें मंज़ूर कर लीं। विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत, जिनमें हत्या और आपराधिक साज़िश शामिल हैं, और साथ ही सख़्त गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। 8 सितंबर, 2006 को नासिक ज़िले के मालेगांव शहर में चार बम धमाके हुए थे; इनमें से तीन धमाके जुमे की नमाज़ के तुरंत बाद हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान परिसर के अंदर हुए थे, और एक धमाका मुशावरत चौक पर हुआ था। इन धमाकों में 31 लोगों की मौत हो गई थी और 312 अन्य घायल हो गए थे।इसे भी पढ़ें: Imphal में फिर तनाव, मशाल Rally के दौरान Security Forces से भिड़े प्रदर्शनकारी, जमकर पत्थरबाजीमहाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने शुरू में इस मामले की जांच की थी और नौ मुस्लिम पुरुषों को गिरफ़्तार किया था। बाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ले ली और आरोप लगाया कि इन धमाकों के लिए दक्षिणपंथी चरमपंथी ज़िम्मेदार थे; इसके बाद एजेंसी ने इन चारों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया। इससे पहले गिरफ़्तार किए गए नौ पुरुषों को एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। पिछले साल सितंबर में, एक स्पेशल कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए, जिन्होंने फिर हाई कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज किया। इस साल जनवरी में उनकी अर्जियों को स्वीकार करते हुए, हाई कोर्ट ने देखा कि पहली नज़र में दखल देने का मामला बनता है और आगे की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अपनी अर्जियों में आरोपियों ने दलील दी कि NIA उनके खिलाफ कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही है।
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