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    मेरठ में धारा 163 लागू:त्योहारों, परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी; 27 जून तक रहेगी व्यवस्था

    2 hours ago

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    मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीके सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 अप्रैल से 27 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इसका उद्देश्य आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना है। मजिस्ट्रेट ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा, क्रांति दिवस, ईद-उल-अज़हा (बकरीद), मोहर्रम और विभिन्न प्रतियोगी व महाविद्यालयी परीक्षाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है, जहां असामाजिक तत्व सांप्रदायिक विद्वेष, अफवाहें फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठन धरना, प्रदर्शन, जुलूस या पदयात्रा के माध्यम से शांति भंग कर सकते हैं। इन अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी 32 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी शामिल है, में ये आदेश लागू किए गए हैं। आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन किसी भी कार्यक्रम या माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सार्वजनिक या निजी स्थल पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, जिनसे किसी जाति, पंथ, संगठन या धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या सांप्रदायिक उन्माद उत्पन्न हो। यह आदेश 30 अप्रैल से 27 जून की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे पहले भी खंडित किया जा सकता है या इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इन आदेशों के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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