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    मृतक के वेतन मामले में BSA को नोटिस:जौनपुर ट्रिब्यूनल जज ने वेतन लिपिक न भेजने पर मांगा स्पष्टीकरण

    3 hours ago

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    जौनपुर में एक सड़क दुर्घटना के मामले में ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मृतक के वेतन को साबित करने के लिए वेतन लिपिक को अदालत में पेश न करने पर दिया गया है। कोर्ट ने बीएसए को 18 अप्रैल को स्पष्टीकरण देने और वेतन लिपिक को पेश करने का आदेश दिया है। यह मामला फूलचंद प्रजापति से संबंधित है, जो खुटहन निवासी थे और माध्यमिक विद्यालय सोनरा सुईथाकला में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। 29 फरवरी 2024 को शहर से घर लौटते समय ग्राम जेठपुरा सरायख्वाजा के पास उनकी मोटरसाइकिल की सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद, इलाज के दौरान 7 मार्च को बीएचयू में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक की पत्नी ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने फूलचंद प्रजापति के वेतन को साबित करने के लिए वेतन लिपिक को तलब किया था। हालांकि, वेतन लिपिक बयान देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है और उन्हें अगली सुनवाई पर लिपिक को पेश करने का निर्देश दिया है।
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