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    मथुरा कोर्ट का फैसला:3 मामलों में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

    5 hours ago

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    मथुरा कोर्ट ने 3 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में 13 साल पहले हुए साधु का अपहरण और लूट हुई थी। बलदेव थाना क्षेत्र में 2022 में और थाना मगोर्रा क्षेत्र में 4 वर्ष पहले नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार किया गया था। वर्ष 2012 में किया था संत का अपहरण वृंदावन कोतवाली इलाके के अटाला चुंगी के पास स्थित आश्रम में साल 2012 में लूटपाट के बाद संत का अपहरण और मारपीट की गई थी। मामले में मथुरा में ADJ FTC कोर्ट सेकेंड विनय कुमार ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास और 45-45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपियों ने संत से जबरन 60 लाख रुपए खाते में डलवा लिए थे। सेवा मंगलम लूट कांड में सुनाया फैसला वृंदावन के अटाला चुंगी पर परिक्रमा मार्ग में संत गोविंदानंद तीर्थ महाराज का आश्रम है। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 3 जनवरी 2012 को संत गोविंदानंद तीर्थ दवा लेकर आश्रम पहुंचे, जहां कमरे में पहले से कुछ लोग बैठे थे। इन लोगों ने संत गोविंदानंद तीर्थ को बंधक बना लिया और मारपीट करते हुए आश्रम की चाबियां ले लीं। इसके बाद आरोपियों ने भगवान के चालीस तोला सोना के आभूषण आदि लूट लिया। इसके बाद आरोपी संत को नशीला पदार्थ खिलाकर ले गए और 2 करोड़ रुपए की मांग करने लगे। किसी तरह संत ने कोलकाता के शिष्य से 60 लाख रुपए दिलवाए, जिसके बाद उनको छोड़ा। इस मामले में संत गोविंदानंद तीर्थ ने ड्राइवर सहित 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 1 आरोपी हुआ बरी इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। जिससे बाद कोर्ट ने एक आरोपी अशोक पहलवान को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया जबकि ड्राइवर और एक आरोपी को वर्ष 2021 में ही आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। वहीं सोमवार को सुरेश पहलवान और गोविंदा निवासी सादाबाद को आजीवन कारावास और 45-45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सजा न्यायालय ADJ पोक्सो 1 कोर्ट ने थाना बलदेव क्षेत्र में वर्ष 2022 में किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और रेप करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 70 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। 25 दिसंबर 2022 की रात करीब 10 बजे शौच जाने की कहकर किशोरी घर से निकली, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा। किशोरी को रात के समय पास के गांव का रहने वाले पिंटू उर्फ पृथ्वी सिंह बहला फुसला कर अपने साथ टैंपो में बैठाकर ले गया। पुलिस ने इस मामले में पिता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के आधार पर पिंटू को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को बरामद कर लिया। मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई थी। रास्ते में रोककर किया रेप एक अन्य रेप के मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने थाना मगोर्रा क्षेत्र में वर्ष 14 जून 2021 को पूजा कर वापस लौट रही नाबालिग किशोरी के साथ हुई दुराचार की वारदात के मामले में आरोपी सचिन पुत्र राजवीर निवासी नगला भुरिया को 20 साल कारावास और 50 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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