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    Nitish का CM पद से हटना तय! Bihar का अगला मुख्यमंत्री कौन? क्या है BJP का Game Plan?

    3 hours from now

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    विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी ने नीतीश कुमार का त्यागपत्र विधान परिषद को सौंपा। कुमार के 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की संभावना है। लेकिन वे अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं; और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका उत्तराधिकारी कौन और कब होगा। प्रमुख सहयोगी भाजपा को अपना मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिलने पर भी अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसे भी पढ़ें: Health Sector: Bihar का Health Sector होगा High-Tech, हर जिले में GNM और Paramedical College खोलने का बड़ा फैसलालेकिन इतना तय माना जा रहा है कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के पहले के तमाम कदमों को फिलहाल उठाए जा रहे है जिनमें सबसे ताजा कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्य की विधान परिषद से इस्तीफा देना है, जो इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के लिए उनके चुनाव के बाद संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन भारतीय संवैधानिक कानून नीतीश कुमार को कम से कम अभी के लिए मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति देता है।यह इस्तीफा संवैधानिक रूप से अनिवार्य था। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और संविधान के अनुच्छेद 101(2) के तहत निर्मित समवर्ती सदस्यता निषेध नियम (1950) के अनुसार, किसी व्यक्ति को राज्यसभा चुनाव की घोषणा के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा देना अनिवार्य है। सोमवार, 30 मार्च, वह समय सीमा थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या राज्य विधानसभा से इस्तीफा देने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहे? संवैधानिक रूप से, इसका जवाब है नहीं; अभी नहीं।संविधान का अनुच्छेद 164(4) किसी व्यक्ति को राज्य विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी छह महीने तक मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि सैद्धांतिक रूप से नीतीश कुमार पटना में मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं और साथ ही 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की तैयारी भी कर सकते हैं। आप दो सदनों के सदस्य दो सप्ताह से अधिक समय तक नहीं रह सकते; लेकिन आप किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी छह महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Bihar के Nalanda मंदिर में कैसे मची भगदड़? 8 मौतों के बाद जांच के आदेश, CM Nitish का एक्शनतकनीकी औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए, नीतीश कुमार का संसद के उच्च सदन में जाना ऐतिहासिक है, क्योंकि वे राज्यसभा में जाने का निर्णय घोषित करने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले, मुख्यमंत्री राज्य से केंद्र में गए हैं, लेकिन कुछ अंतराल के बाद। नीतीश कुमार, जिनका स्वास्थ्य चिंता का विषय रहा है, के लिए इसका अर्थ है कि वे अब बिहार और केंद्र दोनों के उच्च और निम्न सदनों के सदस्य बन चुके हैं, जो एक दुर्लभ उपलब्धि है। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से, वे बिहार की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति बने रहे हैं, कई गठबंधन परिवर्तनों के बावजूद अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखी है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, जिससे बिहार में नए नेतृत्व का रास्ता साफ होगा। 
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