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    पुलिस ने रेप की धारा नहीं जोड़ी, पुलिस कमिश्नर तलब:गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से हुई थी दरिंदगी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

    2 hours ago

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    गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जांच के मामले में पुलिस की लापरवाही मानी। कहा- यह सिस्टम की बड़ी नाकामी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। पहले पूरा मामला जानिए… पड़ोसी गौरव ने रेप के बाद की थी हत्या गाजियाबाद में रहने वाले बच्ची के पिता रंगाई-पुताई का काम करते हैं। वहीं, मां 3 साल पहले सभी को छोड़कर चली गई थी। बच्ची के तीन बड़े भाई-बहन हैं। पत्नी के जाने के बाद पिता ही बच्चों की देखभाल करता है। पिता के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति (24) का उसके घर आना-जाना था। बच्चे उससे घुले-मिले थे। 16 मार्च 2026 को 4 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। शाम करीब 7 बजे गौरव वहां पहुंचा और बच्ची से खेलने लगा। उसके बाद टॉफी दिलाने का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया। वह बच्ची को घर से करीब 300 मीटर एक खाली पड़े प्लॉट में ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ईंट-पत्थर से उसके सिर और चेहरे पर वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर वह भाग गया। प्लॉट के कोने पर बच्ची खून से लथपथ मिली जब पिता घर पहुंचा तो बच्ची उसे घर में नहीं दिखा। पूछने पर पता चला कि वह घर के बाहर रही थी, लेकिन काफी देर उसका कुछ पता नहीं है। पिता और अन्य लोगों ने बच्ची की तलाश शुरू की। इसी बीच रात करीब 9 बजे प्लॉट के कोने पर बच्ची खून से लथपथ मिली। आसपास रहने वालों ने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी। पिता अपनी बच्ची को लेकर 2 प्राइवेट अस्पतालों में गया। इन दोनों अस्पतालों ने उस बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया था। अब समझिए पुलिस की क्या लापरवाही रही… पुलिस ने सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया बच्ची के पिता का कहना है- जब मैंने पुलिस को इस बारे में बताया तो पुलिस ने मेरी मदद करने की बजाय मुझे धमकाया। मुझे चुप रहने की धमकी दी। FIR 17 मार्च को दर्ज की गई, जबकि घटना 16 मार्च की रात को हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने FIR में सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन जो बच्ची के साथ रेप हुआ था। पुलिस ने पॉक्सो- बच्चों को यौन अपराध से बचाने वाला कानून और रेप की धारा FIR में नहीं जोड़ी। आरोपी के पास पुलिस हिरासत में हथियार कहां से आया 18 मार्च को पुलिस ने एनकाउंटर में पैर में गोली मारकर आरोपी गौरव को अरेस्ट किया, जिसमें पुलिस ने कहा- आरोपी को उस जगह पर ले जा रहे थे, जहां एक रुमाल छिपाया गया था। वहां आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब आरोपी पुलिस हिरासत में था तो उसके पास हथियार कहां से आ गया। पूरे मामले में सिहानीगेट पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बच्ची के पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एन हरिहरन ने यह पैरवी की है। जिसमें कोर्ट में यह सबूत दिखाए कि बच्ची जिंदा थी, लेकिन पुलिस ने कहा था कि बच्ची हमारे पास जब आई तब उसकी मौत हो चुकी थी। ------------ यह खबर भी पढ़ें… बच्ची से दरिंदगी करने वाले ने पुलिस पर फायर किया:गाजियाबाद में पुलिस ने दौड़ाकर दोनों पैर में गोली मारी, गिड़गिड़ाता हुआ दिखा गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप कर उसका मर्डर करने वाले ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने पकड़ना चाहा तो भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर दौड़ते हुए दो गोली मारी। दोनों गोली उसके दोनों पैर में लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे कांधे पर टांग कर ले गई। इस दौरान वह गिड़गिड़ाता रहा। पढ़ें पूरी खबर…
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