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    पिंटू हत्याकांड, दोषी नारायण सिंह को उम्रकैद की सजा:बुलंदशहर कोर्ट ने 17 साल बाद सुनाया फैसला, 10 हजार का अर्थदंड भी

    13 hours ago

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    बुलंदशहर में वर्ष 2008 के पिंटू हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी नारायण सिंह को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। डीजीसी राहुल उपाध्याय और एडीजीसी अरुण राघव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 19 नवंबर 2008 की शाम करीब सात बजे हुई थी। अभियुक्त नारायण सिंह शिकायतकर्ता के घर आया और उसके पुत्र करमवीर उर्फ पिंटू को यह कहकर अपने साथ ले गया कि उन्हें गंभीर सिंह के घर बकाया धनराशि वसूलने जाना है। अभियुक्त ने आश्वासन दिया था कि पिंटू दस मिनट में वापस लौट आएगा। पिंटू नारायण सिंह के साथ घर से निकला था। शिकायतकर्ता के पुत्र नीतू और उसके भतीजे जयवीर सिंह ने करमवीर उर्फ पिंटू को अंतिम बार नारायण सिंह के साथ जीवित देखा था। इसके बाद पिंटू घर नहीं लौटा। कुछ समय बाद कुलदीप सिंह ने शिकायतकर्ता को सूचना दी कि पिंटू का शव जवाहर के खेत में पड़ा मिला है। मामले में शिकायतकर्ता का आरोप था कि गंभीर सिंह (पुत्र हुकुम सिंह) और उसके बहनोई नारायण सिंह ने साझा इरादे से करमवीर उर्फ पिंटू की हत्या की। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को खेत में फेंक दिया गया था।सुनवाई के बाद अदालत ने नारायण सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कठोर कारावास और ₹10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा, धारा 201 आईपीसी के तहत उसे दो वर्ष का कठोर कारावास और ₹1,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि कुल अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि मृतक करमवीर के परिजनों को मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।
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