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    सहेली के साथ गई नाबालिग से दुष्कर्म:यमुना किनारे बेर खाने गई थी पीड़ता, आगरा कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद

    12 hours ago

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    नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया कोर्ट संख्या-29 ने सुनाया। ऐसे हुई थी वारदात घटना 28 मार्च 2024 की दोपहर करीब 2:30 बजे की है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ गांव के पास यमुना किनारे बेर खाने गई थी। तभी गांव का ही आरोपी नंगा उर्फ पवन ठाकुर उर्फ पवन सिकरवार वहां पहुंचा। उसने अन्य बच्चों को भगा दिया और पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मामला संबंधित थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया। साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, 164 के बयान समेत कई साक्ष्य पेश किए। अदालत ने इन्हें विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया, जबकि बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी ने बताया फैसला अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के अनुसार, अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 5/6 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी निर्धारित किया गया है। साथ ही जुर्माने की राशि पीड़िता को देने और नियमानुसार प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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