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    शादीशुदा व्यक्ति का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना जायज है? जानें कोर्ट ने क्या कहा

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर अहम फैसला देते हुए कहा कि कोई भी विवाहित व्यक्ति, जब तक विधिवत तलाक नहीं लेता, तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन में नहीं रह सकता. जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और यह दूसरे के वैधानिक अधिकारों से सीमित होती है. हालांकि, खतरे की स्थिति में सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद ली जा सकती है.
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