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    Telangana Assembly Gate पर महिला BRS विधायकों से बदसलूकी, High Court ने DGP को दिया पुलिस पहचान का आदेश

    15 hours ago

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    BRS पार्टी की लीगल टीम के अनुसार, तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को DGP CV आनंद को उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला BRS विधायकों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी। BRS विधायकों ने हाई कोर्ट में शिकायत की थी कि विधानसभा गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की। BRS पार्टी की लीगल टीम ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तेलंगाना के DGP को इस घटना में शामिल कथित पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया। BRS की लीगल टीम के अनुसार, यह याचिका विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला BRS विधायकों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस के खिलाफ दायर की गई थी। यह मामला विधानसभा सत्र के पहले दिन तेलंगाना विधानसभा गेट पर BRS विधायकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इसे भी पढ़ें: Danam Nagender पर Supreme Court के फैसले के बाद बोले KTR, Rahul Gandhi और Revanth Reddy को तमाचाइससे पहले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा सत्र में कथित तौर पर बाधा डालने के लिए BRS की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सत्र को रोकने की साजिश रची, क्योंकि उन्हें डर था कि ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर बहस के दौरान उनके गलत काम सामने आ जाएंगे। विधानसभा में '22 A प्रतिबंधित सूची' पर बहस के दौरान, मुख्यमंत्री ने BRS पर सदन में हंगामा करने का आरोप लगाया। उन्हें डर था कि सरकारी ज़मीनों की लूट, फीस की वापसी, सूखे की स्थिति और कुछ लोगों द्वारा किए गए तंत्र-मंत्र जैसे मुद्दे बहस के लिए उठ सकते हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने BRS सदस्यों की कड़ी आलोचना की क्योंकि उन्होंने स्पीकर का समर्थन नहीं किया, जबकि स्पीकर ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा चेयर (अध्यक्ष) के खिलाफ अपशब्द कहने के बावजूद उन्हें सदन में शामिल होने की अनुमति दी थी। BRS विधायकों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और यहां तक ​​कि स्पीकर का अपमान भी किया।इसे भी पढ़ें: Danam Nagender की विधायकी रद्द, Telangana High Court ने सुनाया फैसलास्पीकर ने उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति दी, यह उम्मीद करते हुए कि BRS विधायक स्पीकर से माफ़ी मांगेंगे और लोगों से जुड़े मुद्दों पर बहस में हिस्सा लेंगे। इसके बजाय, BRS विधायकों ने सदन में हंगामा किया और स्पीकर को उन्हें निलंबित करना पड़ा। स्पीकर का सम्मान करना सदस्यों के लिए एक परंपरा है। स्पीकर ही सदन में हर सदस्य के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
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