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    उसरी चट्टी हत्याकांड: हाईकोर्ट ने अभियोजन रोकने से किया इनकार:मुख्तार के शूटर सरफराज अंसारी की याचिका खारिज

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उसरी चट्टी, गाजीपुर हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के कथित शूटर सरफराज अंसारी उर्फ मुन्नी के खिलाफ चल रही अभियोजन कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सरफराज अंसारी की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। न्यायालय ने कहा कि मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और याची पर आरोप भी तय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय की गवाही भी हो चुकी है। ऐसे में इस स्तर पर पूरी अभियोजन कार्यवाही खत्म करने का कोई उचित कारण नहीं दिखता है। याची की ओर से न्यायालय को बताया गया कि यह घटना वर्ष 2001 की है। उस समय बृजेश सिंह गैंग ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में बृजेश सिंह के साथ कथित रूप से शामिल मनोज राय की भी मौत हो गई थी। न्यायालय को यह भी बताया गया कि 22 वर्ष बाद, मनोज राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय ने वर्ष 2023 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ 2001 की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मनोज राय को बिहार के बक्सर से उठाकर मुख्तार के गुर्गों ने उसकी हत्या कर दी थी और उसे उसरी चट्टी हत्याकांड में मरा हुआ बताया था। इसी प्राथमिकी पर जांच के दौरान मुख्तार के शूटर सरफराज का नाम सामने आया और आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2001 की घटना के जो तथ्य मुख्तार अंसारी ने दर्ज कराए थे, वे वर्ष 2023 में मनोज के पिता शैलेंद्र कुमार राय द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से बिल्कुल अलग थे। इसी नई प्राथमिकी की जांच होकर आरोप पत्र दाखिल हुआ और अभियोजन चल रहा है।
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