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    वक्फ अधिनियम पर SC का अंतरिम आदेश, जयराम रमेश बोले - शरारती इरादों को लगा झटका

    7 hours ago

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    वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का स्वागत किया और कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत है। X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव (संचार) ने कहा कि अंतरिम आदेश न केवल विरोध करने वाले दलों के लिए, बल्कि संयुक्त संसदीय समिति के उन सभी सदस्यों के लिए भी एक बड़ी जीत है, जिन्होंने इस "मनमाने" कानून के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की थी। इसे भी पढ़ें: हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत, किरेन रिजिजू ने वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत जयराम रमेश ने कहा कि यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल कानून में निहित शरारती इरादों को खत्म करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करता है। उन्होंने आगे बताया कि विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तर्क दिया था कि इस कानून के परिणामस्वरूप एक ऐसा ढाँचा तैयार होगा जहाँ कोई भी और हर कोई कलेक्टर के समक्ष संपत्ति की स्थिति को चुनौती दे सकेगा और ऐसे मुकदमे के दौरान संपत्ति की स्थिति अनिश्चित रहेगी।रमेश ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन धाराओं के पीछे की मंशा हमेशा स्पष्ट थी - मतदाताओं को भड़काए रखना और धार्मिक विवाद भड़काने वालों को शामिल करने के लिए एक प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूरे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय आने तक कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। इसे भी पढ़ें: Waqf Amendment Bill पर Supreme Court के अंतरिम फैसले में छिपा है संतुलन और संवैधानिकता का संदेशभारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि संशोधित अधिनियम की कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है। अंतरिम आदेश पारित करते हुए, पीठ ने अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पाँच वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक था। रमेश ने आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "हम इस आदेश का स्वागत न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत के रूप में करते हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।
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