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    वाराणसी में चार हत्याओं के दोषी को फांसी की सजा:जुआ खेलने की शिकायत करने पर किए थे 4 मर्डर, 13 साल बाद आया फैसला

    7 hours ago

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    वाराणसी में मामूली शिकायत पर करीब एक दसक पहले चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी रविन्द्र उर्फ राजू को आज फांसी की सजा सुनाई गई है। राजू ने एक ही परिवार के 4 लोगों की लोहे की रॉड से हमला किया था। आरोपी राजू जुआ खेलता था। इसकी शिकायत उसके घर पर कर थी, इसी का बदला लेने के लिए 4 लोगों की हत्या की थी। फैसले के बाद गांव में एक बार फिर उस खौफनाक घटना की यादें ताजा हो गई हैं। घटना चोलापुर थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में 29 अक्टूबर 2013 को हुई थी। करीब दस साल पुराने इस हत्‍याकांड के मामले में अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं था। आरोपी ने पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया, इसलिए इसे दुर्लभतम मामलों में रखते हुए कठोरतम सजा देना जरूरी था। अब जानिए क्या था पूरा मामला गांव के बाहर जल निगम के ऑपरेटर मोहनलाल जायसवाल का मकान था, जिसके पीछे बाग में अक्सर संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगता था। यहां जुआ, शराब और दावत का दौर चलता रहता था, जिसमें आरोपी राजू भी शामिल रहता था। मोहनलाल ने इसी बात को लेकर राजू के घर शिकायत की थी कि वह गलत संगत में पड़ रहा है। घरवालों की डांट के बाद राजू ने इसे अपनी बेइज्जती मान लिया और तभी से पूरे परिवार को खत्म करने की ठान ली। 29 अक्टूबर 2013 की रात करीब साढ़े आठ बजे आरोपी लोहे की रॉड लेकर पास के निर्माणाधीन मकान से छत के रास्ते घर में घुसा। उसी दौरान मोहनलाल शौचालय से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके सिर पर हमला कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने बेरहमी से बेटी पूजा, पत्नी झूना देवी और पुत्र प्रदीप को एक-एक कर मौत के घाट उतार दिया। प्रदीप ने बचाव में लाठी से वार भी किया, जबकि संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया और हमलावर को पहचान लिया। दो दिन तक अस्पताल में पैर इलाज भी कराया था घटना के बाद आरोपी छत पर पहुंचा, लेकिन लोगों की आवाज सुनकर पीछे की ओर कूद गया, जिससे उसके पैर में चोट आई। इसके बावजूद वह भीड़ में शामिल हो गया और बाद में एक युवक के साथ साइकिल से घर चला गया। उसने खून से सने कपड़ों को जला दिया और दो दिन तक अस्पताल में पैर का इलाज भी कराया, ताकि किसी को शक न हो। हालांकि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एडीजीसी रोहित मौर्य ने बताया- 13 साल पूराने मामले में आज फैसला सूनाया गया है। इस घटना में 4 लोगों की हत्या हुई थी। आरोपी को 302 के तहत फांसी की सजा सूनाई गई है। साथ ही जूर्माना भी लगाया गया है। जूर्माने की राशि पीड़ित को दी जाएगी। -------------------------------- यह खबर भी पढ़ें कुलदीप यादव पत्नी वंशिका के साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, पूजा-दर्शन करके 56 भोग अर्पित किए क्रिकेटर कुलदीप यादव ने पत्नी वंशिका के साथ वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। वे मंगलवार शाम साढ़े 7 बजे मंदिर पहुंचे थे। दोनों ने देहरी (चौखट) पर इत्र लगाकर सेवा की। भगवान को 56 भोग अर्पित किए। शादी के बाद दोनों पहली बार मथुरा पहुंचे थे। यहां पढ़ें पूरी खबर
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