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    यौन उत्पीड़न मामले में SC का कड़ा आदेश, VC को बायोडाटा में बताना होगा अपना 'सच'

    11 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलती करने वाले को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के विवरण सहित उसके फैसले को कुलपति के बायोडाटा का हिस्सा बनाया जाए ताकि उनके खिलाफ शिकायत की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यह उन्हें हमेशा के लिए परेशान करे। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पश्चिम बंगाल स्थित एक विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसने दिसंबर 2023 में कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसे भी पढ़ें: 3 गैर मुस्लिम...5 साल वाली शर्त खारिज, वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला में क्या-क्या? 5 लाइन में जानेंशीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) के उस फैसले को बहाल करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता की शिकायत समय सीमा पार कर चुकी है और खारिज किए जाने योग्य है। पीठ ने कहा कि गलती करने वाले को माफ कर देना उचित है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए। अपीलकर्ता (संकाय सदस्य) के खिलाफ जो गलती हुई है, उसकी तकनीकी आधार पर जांच नहीं की जा सकती, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए। इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पर आंशिक रोक लगाई, इसके खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की तैयारीउच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा, "इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 (वीसी) द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अपराधी को हमेशा के लिए परेशान करने दिया जा सकता है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय को प्रतिवादी संख्या 1 के बायोडाटा का हिस्सा बनाया जाए, जिसका अनुपालन वह व्यक्तिगत रूप से सख्ती से सुनिश्चित करे।" शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने दिसंबर 2023 में एलसीसी में वीसी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।
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