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    13 साल पहले हुई लूट मामले में आरोपी को उम्रकैद:साथी बदमाश की जेल में मौत, जेवर लूटने के बाद कर दी थी महिला की हत्या

    9 hours ago

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    तेरह वर्ष पुराने लूट और गोली मारकर युवती की हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र नीरज कुमार बक्शी की अदालत ने आरोपी तारा सिंह उर्फ तर्रेया निवासी धौलपुर और वीर उर्फ भंडारी उर्फ जयवीर निवासी आगरा को दोषी पाया। जबकि साक्ष्य के अभाव में भगवान दास उर्फ टिंकू को बरी कर दिया गया। आरोपी बब्बू की विचारण के दौरान जिला कारागार में ही मृत्यु हो गई थी। अभियोजन के अनुसार 2 मई 2012 को वादी रघुवीर शर्मा अपनी पत्नी ममता शर्मा और पुत्री संध्या के साथ मोटरसाइकिल से रिश्तेदारी में जा रहे थे। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में अरनोटा नदी के पुल के पास पल्सर सवार बदमाशों ने पीछे से फायरिंग कर उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने हथियार के बल पर वादी की पत्नी से सोने के जेवर और नगदी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने वादी की पुत्री संध्या के सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया था। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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