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    Husband-Wife विवाद पर High Court का बड़ा आदेश, कहा- Maintenance कोई दान नहीं, बल्कि पत्नी का अधिकार

    3 hours from now

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    आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण देना दान नहीं बल्कि एक अधिकार है, जिसका पालन न्याय, निष्पक्षता और सद्भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखते हुए, जिसमें चिन्नम किरणमयी स्माइली को 7,500 रुपये प्रति माह और उनके नाबालिग बेटे को 5,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया था, न्यायमूर्ति वाई लक्ष्मण राव ने कहा कि भारत में भरण-पोषण संबंधी न्यायशास्त्र न्यायपालिका के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि यह संकल्प यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी पत्नी, बच्चा या आश्रित माता-पिता उन लोगों की उपेक्षा के कारण गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर न हो, जो कानूनी रूप से उनका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य हैं। इसे भी पढ़ें: 13 दिन बाद Tihar Jail से बाहर आए Rajpal Yadav, बोले- Bollywood मेरे साथ, हर आरोप का जवाब दूंगाउच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 9 फरवरी को अपने आदेश में कहा अदालतों ने लगातार दोहराया है कि भरण-पोषण कोई दान नहीं बल्कि एक अधिकार है, और निष्पक्षता, न्याय और सद्भाव को बनाए रखने के लिए इसका अनुपालन आवश्यक है। इस प्रकार, भारत में भरण-पोषण संबंधी न्यायशास्त्र न्यायपालिका के इस संकल्प का प्रमाण है कि कोई भी पत्नी, बच्चा या आश्रित माता-पिता उन लोगों की उपेक्षा के कारण गरीबी में जीवन यापन करने के लिए विवश न हो जाएं, जिन पर कानूनी रूप से उनका भरण-पोषण करने का दायित्व है। इसे भी पढ़ें: Supreme Court के निर्देश पर Kuldeep Sengar को राहत? 19 Feb को Delhi High Court में होगी सुनवाई
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