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    80 साल की उम्र लड़ने की नहीं: SC ने संजय कपूर की मां और विधवा के बीच वसीयत की लड़ाई में मध्यस्थता का सुझाव दिया

    3 hours from now

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    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में मध्यस्थता का सुझाव दिया। कोर्ट ने उनकी 80 वर्षीय मां रानी कपूर से कहा कि इस उम्र में लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने का कोई खास फायदा नहीं होगा। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की, यह कानूनी लड़ाई 80 साल की उम्र में शुरू हुई है... यह लड़ने-झगड़ने की उम्र नहीं है और सभी पक्षों को सलाह दी कि वे लंबी कानूनी लड़ाई में उलझने के बजाय आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लें। यह मामला सोना ग्रुप परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे एक कड़वे विवाद से जुड़ा है। इसमें रानी कपूर ने एक 'फ़ैमिली ट्रस्ट' के गठन और उसके कामकाज को चुनौती दी है; उनका दावा है कि इस ट्रस्ट के कारण उन्हें अपनी संपत्तियों से वंचित कर दिया गया है।इसे भी पढ़ें: Pawan Khera को Guwahati HC से झटका, अब Supreme Court में Bail के लिए लगाई गुहारउन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया था और मामले का अंतिम फ़ैसला आने तक संपत्ति को सुरक्षित रखने की उनकी मांग को भी ठुकरा दिया गया था। रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी पूरी विरासत जिसमें उनकी संपत्ति, आवास और अन्य चल-अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी पूरी विरासत जिसमें उनकी संपत्ति, आवास और अन्य चल-अचल संपत्तियाँ शामिल हैं—से वंचित कर दिया गया है, और उन्होंने इन संपत्तियों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा उपायों की मांग की है।कोर्ट ने लंबे समय तक चलने वाले मुक़दमे के जोखिम की ओर इशारा कियासुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विवाद, जिसमें काफ़ी संपत्ति और कई पक्ष शामिल हैं, एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। बेंच ने कहा कि यह एक लंबा चलने वाला मुक़दमा होगा। वादी 80 साल के हैं। अगर दोनों पक्ष मध्यस्थता का रास्ता अपनाते हैं और इस मुद्दे को शांति से सुलझा लेते हैं, तो यह उनके हित में होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई इसके गुण-दोष के आधार पर करेगा, लेकिन उसने यह भी साफ़ कर दिया कि वह सबसे पहले दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से समझौता करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेगा। बेंच ने आगे कहा, "हम इस मामले की सुनवाई इसके गुण-दोष के आधार पर करेंगे। लेकिन, हम मध्यस्थता को बढ़ावा देंगे।धोखाधड़ी और संपत्ति हस्तांतरण के आरोपअपने मुकदमे में, रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि पारिवारिक ट्रस्ट धोखाधड़ी से बनाया गया था और इसका इस्तेमाल उनकी जानकारी और सहमति के बिना सोना ग्रुप की मुख्य संपत्तियों का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए किया गया। उन्होंने दावा किया कि 2017 में स्ट्रोक आने के बाद, उनसे प्रशासनिक ज़रूरतों का बहाना बनाकर कुछ दस्तावेज़ों जिनमें कोरे कागज़ भी शामिल थे। पर हस्ताक्षर करवाए गए। उनके अनुसार, उनके दिवंगत बेटे संजय कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर ने उनकी खराब सेहत का फ़ायदा उठाकर संपत्तियों का मालिकाना हक ट्रस्ट के नाम कर दिया। पिछले साल जून में संजय कपूर की मृत्यु के बाद यह विवाद और बढ़ गया; रानी कपूर ने आरोप लगाया कि इसके बाद प्रिया कपूर ने ग्रुप की मुख्य संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, जिससे उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला। 
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