Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    आजम और बेटे अब्दुल्ला की 7-7 साल की सजा बरकरार:फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला; बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए उम्र बढ़ाई थी

    16 hours ago

    2

    0

    सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर कोर्ट ने पैन कार्ड फ्रॉड से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में यह फैसला सुनाया। इससे पहले MP-MLA कोर्ट ने भी दोनों को सात साल की सजा दी थी। इसके खिलाफ आजम और उनके बेटे ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। मामला 2019 का है, जब भाजपा नेता और नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अब्दुल्ला आजम पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने की शिकायत की थी। जांच में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था। अब पूरा मामला विस्तार से... भाजपा नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई, 2019 को कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पैन कार्ड बनवाए। जांच के दौरान मामले में आजम खान की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया। जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए थे। इनमें से पहले में 01 जनवरी, 1993 और दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी। निचली अदालत ने पिता-बेटे को सजा सुनाई लंबी सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस सजा के बाद से पिता आजम और अब्दुल्ला जिला जेल में बंद हैं। सजा के खिलाफ आजम और बेटे अब्दुल्ला की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता नासिर सुल्तान समेत अन्य वकीलों ने दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सीमा राणा और अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस 6 अप्रैल, 2026 को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 20 अप्रैल की तारीख तय की थी। आजम और अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं एडीजीसी सीमा राणा ने दैनिक भास्कर को केस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निचली अदालत के जज शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रहेगी। सेशन कोर्ट के जज डॉ. विजय कुमार ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, रामपुर के काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां, जो पूर्व मंत्री और स्वार टांडा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी ओर से भी एक रिवीजन दाखिल किया गया था, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नवेद मियां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जब सजा बढ़ाने से संबंधित राज्य की अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हो, तो नवेद मियां को भी सुना जाए। अब सजा बढ़ाने के मामले में सेशन कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य के साथ-साथ नवेद मियां का पक्ष भी सुना जाएगा। गलती पर गलती करते चले गए आजम और अब्दुल्ला अब शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना को जानिए आजम की विधायकी जाने के बाद रामपुर शहर सीट पर 5 दिसंबर, 2022 को उपचुनाव हुए थे। 7 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुआ। इसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया। इससे पहले भी आकाश सक्सेना रामपुर विधानसभा सीट से 2022 में आजम के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। आकाश अब तक 43 मामलों में आजम के खिलाफ सीधे पक्षकार हैं। आकाश सक्सेना पेशे से कारोबारी और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं। -------------------- ये खबर भी पढ़िए… शादी से 6 दिन पहले दूल्हे की मौत:अम्बेडकरनगर में टैंकर में घुसी पिकअप, JCB से गाड़ी तोड़कर निकाली लाश यूपी के अम्बेडकरनगर में शादी से 6 दिन पहले ही दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक सुबह अपने गांव से पिकअप पर सब्जी लादकर थोक मंडी के लिए ले रहा था। तभी आगे चल रहे टैंकर में जा घुसा। हादसा इतना भयावह था कि 7 फिट का पिकअप 4 फिट का रह गया। चालक कुचलकर केबिन के अंदर ही फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से पिकअप की बॉडी तोड़कर शव बाहर निकाला। युवक की 26 अप्रैल को शादी होने वाली थी। पूरी खबर पढ़िए…
    Click here to Read more
    Prev Article
    अमेरिका में ट्रम्प टैरिफ का सबसे बड़ा रिफंड शुरू:ब्याज समेत 90 दिन में पैसा वापस मिलेगा, ₹13.8 लाख करोड़ लौटाने हैं
    Next Article
    यूपी में लू की चेतावनी:बाघ के लिए कूलर लगे, कीचड़ में लोटता दिखा भालू; दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment